Irfan Solanki-आगजनी मामले में इरफान सोलंकी की अपील पर अदालत का फैसला आज

अदालत में पेशी के लिए जाते हुए इरफान सोलंकी (फाइल)/image credit-X

Kanpur News-कानपुर की सीसामऊ विधानसभा (Sisamau) के निवर्तमान विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। आठ नवंबर को अदालत ने सोलंकी की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने घर जलाने के मामले में सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी।

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सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील

एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी और चार अन्य लोगों को सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दो साल से अधिक की सजा मिलने पर विधायक या सांसद की सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। सोलंकी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की है।

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राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने की की है अपील

वहीं, राज्य सरकार ने सोलंकी की सजा बढ़ाने की अपील भी दायर की है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। अगर सजा पर रोक लग जाती है, तो इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है।

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