SULTANPUR-सुल्तानपुर सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गोरखपुर MP/MLA कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

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SULTANPUR NEWS-गोरखपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद (Rambhual Nishad) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Rambhual Nishad Non Bailable Warrant) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण की गई। कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत भी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके तहत आरोपी को फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह मामला सांसद की न्यायालय के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है और न्यायिक प्रक्रिया में उनके सहयोग न करने के आरोपों को मजबूती प्रदान करता है।

10 जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

कोर्ट ने संबंधित थाने के प्रभारी को आदेश दिया है कि 10 जनवरी तक न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस प्रक्रिया के तहत सांसद को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस निर्णय के बाद प्रशासन पर यह जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह सांसद को कोर्ट में पेश करने के लिए सख्त कदम उठाए।

भाजपा नेता का विवादित बयान

भाजपा नेता चिरंजीवी उर्फ मोंटी मिश्रा ने सांसद रामभुआल निषाद को सुल्तानपुर लाने वाले व्यक्ति को ₹10,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। यह बयान इस मामले को राजनीतिक रूप से और भी पेचीदा बना देता है। इस घटना ने सुल्तानपुर और गोरखपुर दोनों जगहों पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।

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