इरफान सोलंकी (फाइल)/image credit-X
Irfan Solanki News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के सीसामऊ (Sisamau) सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है, लेकिन सात साल की सजा पर कोई रोक नहीं लगाई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सजा बढ़ाने की अपील भी खारिज कर दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनाया।
घर जलाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा
मामले के मुताबिक, जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर को जलाने के आरोप में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित पांच लोगों को कानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जुलाई 2024 को सात साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के चलते इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी।
हाईकोर्ट में अपील और फैसले का प्रभाव
हाईकोर्ट में सोलंकी ने इस सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने सजा रद्द करने और जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिससे उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी।
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